भारत में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है. युवा शिक्षित होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है. ऐसे में सरकार के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी दर को कैसे काम किया जाए. इसके लिए सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए कई सरकारी योजनाएं चल रही है. जिनका लाभ लेकर युवा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है. सरकार की बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना एक ऐसे ही योजना है, जिसका लाभ सरकार बेरोजगार युवाओं को दे रही है.
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024
सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 2024 में बहुत बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 की शुरुआत है. इस योजना के तहत बेरोजगार युवा जो कि रोजगार की तलाश कर रहे हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत आवेदन करने वाले युवाओं को हर महीने ₹4500 की आर्थिक मदद दी जाएगी.
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस आर्थिक सहायता से युवा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, जिससे वह अपने घरवालों पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भर बन सकता है.
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana की पात्रता एवम् शर्तें
(i) आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
(ii) बेरोजगार युवा किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई स्नातक की डिग्री धारक होना चाहिए।
(ख) यदि राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होता है तो उक्त महिला पात्र होगी।
(iii) आवेदन के समय आवेदक सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास स्वरोजगार भी नहीं होना चाहिए।
(iv ) आयु सीमा :- भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी, किन्तु सामान्य हितग्राहियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, उभयलिंगी, महिला एवं विशेष योग्यजन हितग्राहियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।
(v) आवेदन की तिथि से पूर्व आवेदक का स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने पर आवेदक को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
(vi) आवेदक वर्तमान में किसी अन्य से किसी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति या किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
(vii) आवेदक को किसी भी सरकारी विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद से बर्खास्त नहीं किया गया होना चाहिए।
(viii) आवेदक को अधिकतम दो वर्ष की अवधि अथवा रोजगार/स्वरोजगार मिलने तक, जो भी पहले हो, तक बेरोजगारी भत्ता देय होगा। इस योजना में इंटर्नशिप या स्वरोजगार (ब्याज अनुदान प्राप्त करने वाले) के अभ्यर्थियों पर यह बात लागू नहीं होगी। आवेदक इंटर्नशिप नहीं करता है तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा।
(ix) भत्ता प्राप्त करते समय आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरन्तर चलता रहना चाहिए ।
(x) यदि किसी परिवार में एक से अधिक बेरोजगार हैं तथा वे इस योजना के पात्र हैं तो अधिकतम दो व्यक्तियों को उनके जन आधार कार्ड के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देय होगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र प्रति*
- आय प्रमाण पत्र की प्रति*
- बैंक पासबुक की प्रति*
- शादी प्रमाण पत्र की प्रति
- जाति प्रमाण पत्र की प्रति
- शैक्षणिक योग्यता अंकतालिका / प्रमाण पत्र की प्रति*
- जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति*
- आधार कार्ड की प्रति*
ऐसे करें मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
बेरोजगारी भत्ते हेतु लाभार्थी किसी भी ई-मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगिन कर विभाग के पोर्टल Employment Exchange Management System (EEMS) पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।