बाइक पर ईयर फोन लगाने से गाड़ी में म्यूजिक बजाने तक… अब पकड़े जाने पर लग सकता है भारी जुर्माना – New Motor Vehicle Act

अगर आपके पास कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर वाहन है, तो यह खबर आपके लिए है. बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर ट्रैफिक नियमों में बदलाव करती रहती है. इन बदलावों के बारे में वाहन मालिकों को पूरी जानकारी होना जरूरी है. अगर अधूरी जानकारी के बिना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं, तो ऐसे में आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) को लेकर भी कई नियम बनाए गए हैं, जिनके बारे में कई लोगों को पता नहीं होता है. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सड़क पर पकड़े जाने पर भारी भरकम ट्रैफिक चालान से गुजरना पड़ता है. इसीलिए इस लेख में हम ध्वनि प्रदूषण से जुड़े ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे-

Noise Pollution Rule in Motor Vehicle Act

टू व्हीलर वाहन के लिए नियम : अगर आपके पास कोई भी टू व्हीलर है, और आपको ईयर फोन लगाकर बाइक या स्कूटर चलाने का शौक है, तो हो जाओ सतर्क! क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो आपका चालान कट सकता है. क्योंकि बाइक ड्राइव करते समय एयरफोन में गाने सुनाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है. आप हादसे का शिकार हो सकते हैं. इसीलिए कभी टू व्हीलर ड्राइव करते समय कानों में इयरफोन का इस्तेमाल न करें.

कार में जोर से गाना बजाना : अगर आप कार ड्राइविंग करते समय गाना सुनने का शौकीन रखते हैं, तो आप एक लिमिट वॉल्यूम पर गाने को चला सकते हैं. अगर आप तय की गई लिमिट से ज्यादा आवाज करके गाना सुनते हैं, तो ऐसे मैं आपको परेशान हो सकती है. क्योंकि अगर लिमिट से ज्यादा आवाज करके आप गाने सुनते हैं, तो आपके अगल बगल चलने वाले गाड़ियों को दिक्कत होगी. अगर ऐसी स्थिति में आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है, तो आपका चालान बन सकता है.

प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करना : मोटर व्हीकल एक्ट के 39/192 के अनुसार सड़क पर चलते समय प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है. कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ियों में ज्यादा आवाज करने वाले हॉर्न लगवा लेते हैं और वह सड़कों पर बार-बार हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान करते हैं. ऐसे में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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