भारत के सभी राज्य सरकार द्वारा गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर नया नियम लागू किया जा रहा है. यह नियम गाड़ियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ नियम है. राजस्थान सरकार द्वारा इस नियम को पहले से ही राज्य के लिए लागू कर दिया गया था. लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी राज्य में गाड़ियों से जुड़ा नया नियम लागू करने जा रही है.
दरअसल सभी राज्यों में टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियों में HSRP (हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट) लगाना अनिवार्य कर रही है. यह फैसला हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया गया है. इसके साथ ही पहले से ही राजस्थान सरकार द्वारा इस तरह का फैसला लिया जा चुका है.
2019 से पहले रजिस्टर्ड व्हीकल पर लागु होगा नियम
आपको बता दे कि यह नियम 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी व्हीकल के लिए लागू होगा. अगर आपके पास भी कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर है और 2019 के बाद आपने खरीदा है, तो आपके लिए यह नियम लागू नहीं होगा.
31 मार्च, 2025 रखी गयी है आखिरी डेट
महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि 1 अप्रैल 2025 से महाराष्ट्र राज्य में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना शुरू किया जाएगा, जिसकी आखिरी डेट 31 मार्च 2025 रखी गई है. अगर आप के पास भी 2019 से पहले रजिस्टर्ड कोई भी व्हीकल है, तो आप 31 मार्च 2025 से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लीजिएगा.
2 करोड़ व्हीकल के लगेंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
राज्य में करीब 2 करोड़ ऐसे व्हीकल है जो की 2019 से पहले रजिस्टर्ड है और उन व्हीकल पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है. इन ए व्हीकल मालिकों को 31 मार्च 2025 से पहलेराज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अपने व्हीकल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है.
व्हीकल ओनर्स को उठाना पड़ेगा पूरा खर्चा
राज्य परिवहन विभाग के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक अगर कोई भी व्हीकल ओनर 2019 से पहले रजिस्टर्ड व्हीकल में पुराने नंबर प्लेट की जगह पर नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाता है, तो उसे पूरा खर्चा ख़ुद उठाना होगा. इसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाएगा.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की कीमत
अगर आपके पास भी 2019 से पहले रजिस्टर्ड थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ी है और आप भी अपनी साधारण नंबर प्लेट को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ बदलवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क को पे करके इंस्टॉलेशन के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सरकार द्वारा तय की गई दरों में पैसेंजर व्हीकल के लिए 745 रुपए, थ्री-व्हीलर के लिए 500 रुपए, टू-व्हीलर और ट्रैक्टरों के लिए 450 रुपए निर्धारित किये गये है.
नियम की पालना नहीं करने पर लगेगा 10000 रुपए तक का जुर्माना
राज्य परिवहन विभाग द्वारा बताया गया है कि अगर कोई भी 2019 से पहले रजिस्ट्रेशन व्हीकल ओनर समय सीमा के अंदर अपनी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगते हैं, तो उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹10,000 तक का चालान भरना पड़ सकता है.