सड़कों पर सुरक्षा के नियमों को और सख्त बनाने के लिए नया ट्रैफिक नियम लागू किया गया है, जिसमें अब 4 साल से बड़े बच्चों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के अनुसार, अगर आपने अपने बच्चे को बिना हेलमेट बाइक पर बैठाया तो आपको चालान भरने के साथ-साथ सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया यह कदम ना सिर्फ उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करेगा, बल्कि सड़कों पर दुर्घटनाओं को भी कम करेगा। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में।
हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में नए हेलमेट नियम
हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब 4 साल से बड़े सभी लोगों के लिए बाइक पर हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि हेलमेट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए, जिससे सिर को दुर्घटना के दौरान पूरी सुरक्षा मिल सके।
हाईकोर्ट का आदेश और सिखों को छूट
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। इस आदेश में साफ किया गया है कि जो सिख पुरुष और महिलाएं पगड़ी पहनते हैं, उन्हें हेलमेट से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने पुलिस से बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों और पीछे बैठे सवारों के चालान का रिकॉर्ड भी पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
4 साल से बड़े बच्चों पर भी लागू होंगे नियम
हाईकोर्ट के अनुसार, यह नियम 4 साल से बड़े सभी बच्चों पर लागू होगा। चाहे बच्चा बाइक चला रहा हो, पीछे बैठा हो, या बाइक पर यात्रा कर रहा हो, उसे हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस आदेश का पालन हर प्रकार की बाइक पर किया जाएगा। कोर्ट का यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, ताकि दुर्घटनाओं के दौरान उनका बचाव हो सके।
छोटे बच्चों के लिए भी विशेष सुरक्षा के निर्देश
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हेलमेट सिर्फ सिर पर रखा न हो, बल्कि उसे ठीक से बांधना भी जरूरी है। इससे दुर्घटना की स्थिति में अधिक सुरक्षा मिल सकेगी।
यह नया नियम बाइक पर यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए सुरक्षा को प्राथमिकता देने का एक बड़ा कदम है।