अब यह नया ट्रैफिक नियम आपके होश उड़ाने वाल है। दरअसल बात यह की अब हेलमेट पहनने के बाद भी आप चालान से नहीं बच सकते। जी हां, अगर आपका हेलमेट ISI मार्क वाला नहीं है, तो पुलिस सीधे 2000 रुपए का चालान काट सकती है। सड़क सुरक्षा के नाम पर नियमों में आई सख्ती ने हर राइडर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
अब सिर्फ हेलमेट पहनना काफी नहीं, उसका सही होना भी जरूरी है, वरना सफर के बीच में ही पुलिस से आपका सामना हो सकता है और जेब पर भारी चोट पड़ सकती है। केवल ISI से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा आपको और भी नियमों को फॉलो करना होगा जिसे आगे विस्तार से बताया गया है।
New Traffic Rules 2024
एक सर्वे के अनुसार यह पता चला की ट्राफिक नियमों का उलँघन हेलमेट न पहनकर राइडर सबसे ज्यादा करते है। इसके लिए 1000 से 2000 तक चालान का प्रावधान रखा गया है। फिर भी लोग नहीं मानते और अब तो और भी नए नियम जोड दिए गए।
सही हेलमेट पहनने का तरीका – जिससे चालान न कटे
बाइक, स्कूटर या टू व्हीलर चलाने या उसपर बैठने से पहले हेलमेट पहनना जरूरी है। ये इसलिए आवश्यक है ताकि दुरखटना के वक्त सिर पर किसी प्रकार की चोट न आए और सिर सुरक्षित हो। अक्सर बाइक एक्सीडेंट में देखा गया है सिर पर चोट आने से कई सारे लोगों ने अपनी जाने गवा दी है। ऐसे में सही से हेलमेट पहनना आती आवश्यक हो चुका है। इसके लिए हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप को लगाना नहीं भूले।
कई बार लोग हेलमेट का प्रयोग केवल चालान से बचने के लिए इस्तेमाल करते है। अक्सर स्ट्रिप नहीं लगाते और कई लोगों की स्ट्रिप सही से लॉक नहीं की होती। इन जैसे तमाम स्थितियों में भी आपका चालान कट सकता है। तो आगे से इस बात का ध्यान रखे।
हेलमेट पर ISI मार्क अवश्य होना चाहिए
यदि आपके हेलमेट के पास BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI) नहीं है तो आप पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानि आपको बाइक – स्कूटर चलते वक्त वही हेलमेट का इस्तेमाल करना है जिसपे ISI मार्क होता है। यदि आपका हेलमेट ISI मार्क के साथ नहीं तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1 हजार रुपए का चालान की जाएगा। यह मार्क सुनिश्चित करता है की हेलमेट बनाते वक्त उन सभी बिन्दुओ का ध्यान रखा गया है जिससे क्वालिटी में कोई कमी न आए और सबसे सुरक्षित व मजबूत रहे।
2000 रुपए चालान
यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो भारत सरकार द्वारा बदलाव किए गए 1998 मोटर वाहन अधिनियम के तहत 2000 रुपए तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा।